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ट्रंप की यात्रा प्रतिबंध पर जज ने लगाई अस्थायी रोक

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वाशिंगटन- अमेरिका के एक जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सात मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियों और प्रवासियों पर लगाए गए प्रतिबंध पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। जज ने यह रोक वॉशिंगटन राज्य और मिनेसोटा की ओर से शासकीय आदेश पर राष्ट्रव्यापी रोक लगाने के लिए की गई अपील के बाद लगाई है। शासकीय आदेश के कारण देशभर में कानूनी लड़ाइयां शुरू हो गई हैं।

सीएटल में अमेरिकी जिला जज जेम्स रॉबर्ट ने यह फैसला सुनाया कि राज्यों का रुख ट्रंप के आदेश के प्रति चुनौतीपूर्ण था। ट्रंप के पिछले सप्ताह के आदेश से देशभर में विरोधप्रदर्शन शुरू हो गए थे और कई यात्रियों को रोक लिए जाने के कारण हवाई अड्डों पर संशय की स्थिति पैदा हो गई थी। व्हाइट हाउस ने दलील दी है कि इससे देश सुरक्षित बनेगा।

वॉशिंगटन ऐसा पहला राज्य है, जिसने ईरान, इराक, सीरिया, सूडान, सोमालिया, लीबिया और यमन से आने वाले लोगों पर अस्थायी तौर पर यात्रा प्रतिबंध लगाने और अमेरिकी शरणार्थी कार्यक्रम को निलंबित करने के आदेश को अदालत में चुनौती दी है।

अटॉर्नी जनरल बॉब फर्ग्यूसन ने इस सप्ताह कहा कि यात्रा प्रतिबंध निवासियों को नुकसान पहुंचाता है और भेदभाव को बढ़ावा देता है। मिनेसोटा राज्य इस मुकदमे में दो दिन बाद शामिल हो गया था। फैसला सुनाए जाने के बाद फर्ग्यूसन ने कहा कि प्रभावित हुए देशों के लोग अब अमेरिका में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता गिलियन एम क्रिस्टेनसेन ने कहा कि एजेंसी लंबित वादों पर टिप्पणी नहीं करती। [एजेंसी]




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