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मप्र में अब 62 साल की उम्र में होगा सरकारी अधिकारी-कर्मचारी का रिटायरमेंट

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भोपाल : मध्यप्रदेश में सरकारी अधिकारी – कर्मचारियों की रिटायरमेन्ट की उम्र 62 साल होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की घोषणा की। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से भोपाल और इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू करने को लेकर भी वे आश्वस्त नजर आए। प्रदेश में चुनावों से पहले नेतृत्व परिवर्तन के सवाल को सीएम शिवराज बड़ी सफाई से टाल गए।

सेंट्रल प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंन सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा को 60 से बढ़ाकर 62 करने की घोषणा की। ये मामला काफी समय से लंबित था।

इधर प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री की इच्छा जताने के बाद आईएएस और आईपीएस लॉबी आमने-सामने आ गई है। इस विवाद के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके दिमाग मे ना आईएएस हैं न आईपीएस, उनकी नजर में जनता की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों की तेजी से भर्ती की जा रही है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा संसाधन भी पुलिस महकमे को दिए जा रहे है।

प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मौजूदा विधायकों के टिकट काटने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में शिवराज सिंह ने स्पष्ट किया कि पार्टी परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट देगी। परिवार में नई लीडरशीप के बारे में उन्होंने कहा कि बेटा कार्तिकेय सिम्बायोसिस कॉलेज पुणे में अध्यक्ष है, उसमें उनका कोई हाथ नहीं है। पत्नी साधना सिंह भी किरार समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी के चुनाव की कमान संभालने पर उन्होंने कहा कि जोड़ी है, जोड़ी सलामत रहे।

डाटा लीक मामले के सामने आने पर उन्होंने कहा कि गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद शिवराज एप की सुरक्षा के लिए भी सरकार कदम उठाएगी। प्राइवेट स्कूलों द्वारा हर साल मनमानी फीस वसूलने को लेकर उन्होेंने कहा कि सरकार इसके लिए कानून बना रही है जिसके बाद प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से वसूली नहीं कर पाएंगे।


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