मंदसौर गैंगरेप : दोषियों को मिल सकती है फांसी की सजा Tez News.
मंदसौर : मध्य प्रदेश के मंदसौर में सात साल की बच्ची से सामूहिक ज्यादती के मामले में कोर्ट ने रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। मंगलवार दोपहर न्यायाधीश निशा गुप्ता की अदालत में दोनों आरोपियों को पेश किया गया। रेप की इस घटना के बाद से देश में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था और लोगों ने जगह-जगह पर विरोध प्रदर्शन किया था साथ ही न्याय की गुहार लगाई थी। बताया जा रहा है कि दिन के दूसरे पहर में कोर्ट की सुननवाई में अब तक मिले सबूतों को देखते हुए दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जा सकती है।
मंदसौर के 7 साल की मासूम बच्ची का स्कूल से अपहरण कर आसिफ और इरफान नाम के युवकों ने बच्ची के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं, दरंदगी के बाद बच्ची जिंदगी और मौत से कई दिनों तक अस्पताल में लड़ती रही थी। पूरी घटना सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा जमकर फूटा था। नीमच, मंदसौर समेत पूरे मालवा के जिले बंद रहे थे। पुलिस ने वारदात के दो दिनों के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और बच्ची के बयान होने के बाद ही चालान पेश कर दिया था। चालान पेश होने के साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट फैसला सुना सकता है। माना जा रहा है कि अब तक मिले सबूतों को देखते हुए आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जा सकती है।
मंदसौर गैंगरेप : दोषियों को मिल सकती है फांसी की सजा Tez News.