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होम शॉप 18 के सीईओ पर दर्ज़ होगा मुक़दमा

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court judgment justiceअमेठी- ऑनलाइन शॉपिंग से खरीदी गई साड़ी फटी होने पर कोर्ट ने होम शॉप 18 व टीवी 18 होम शॉपिंग नेटवर्क के सीईओ समेत पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के शास्त्रीनगर मोहल्ले का है।

शहर के शास्त्री नगर निवासी अधिवक्ता रवींद्र कुमार पांडेय की पत्नी सीमा पांडेय ने 19 मई 2015 को फोन से एक साड़ी की ऑनलाइन बुकिंग होम शॉप 18 व टीवी 18 होम शॉपिंग नेटवर्क से कराई थी। 23 मई 2015 को सीमा को 1168 रुपये की साड़ी दी गई। पैकेट को खोलने पर साड़ी फटी थी और कई स्थानों पर रफू की गई थी।

इस पर सीमा ने 30 मई 2015 को कंपनी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई लेकिन उन्हें बदलकर दूसरी साड़ी नहीं दी गई। सीमा के पति रवींद्र ने कोर्ट में कंपनी के सीईओ संदीप मलहोत्रा व संजीव अग्रवाल, मार्केटिंग चीफ विक्रांत खन्ना निवासीगण सातवां तल, प्लांट नंबर एफसी 24 फिल्म सिटी सेक्टर 16 ए नोएडा गौतमबुध नगर और मैनेजिंग डायरेक्टर दीप्त पंकज चुग व पुष्पा चुग निवासीगण विवाना डिजायनर प्राइवेट लिमिटेड 55 टू 67 जयवीर इंडस्ट्रियल स्टेट अपोजिट शिवगंगा हॉस्पिटल निकट भारत पेट्रोल पंप पांडेय सारा सूरत, गुजरात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए अर्जी दी थी। एसीजेएम द्वितीय प्रभानाथ त्रिपाठी ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश नगर कोतवाल को दिया है।

रिपोर्ट- @राम मिश्रा




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