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पूर्व मंत्री डार की संपत्ति नीलाम करने के दिए आदेश

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पूर्व मंत्री डार की संपत्ति नीलाम करने के दिए आदेश Tez News.

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार की संपत्ति नीलाम करने और उनके बैंक खाते जब्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने डार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में मंगलवार को यह आदेश दिया।

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछले साल सितंबर में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के साथ डार पर भी भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए थे। शरीफ की छोटी बेटी के ससुर डार पिछले साल अक्टूबर में लंदन चले गए थे और वापस नहीं लौटे। इसी कारण अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था।

एनएबी ने इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत से डार की सभी चल व अचल संपत्तियों की नीलामी कराने की अनुमति मांगी थी। जज मुहम्मद बशीर की अदालत ने पंजाब की प्रांतीय सरकार को नीलामी कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। दर्ज मुकदमे के अनुसार पूर्व वित्त मंत्री अपनी आय से कहीं अधिक 83.17 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं। भ्रष्टाचार निरोधी संस्था लाहौर और इस्लामाबाद में मौजूद उनकी संपत्ति पहले ही जब्त कर चुकी है।

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